खरीद समितियों को किसानों ने भेजे लीगल नोटिस
इटारसी। नर्मदाचंल विपणन सोसायटी होशंगाबाद और एलएसएस बाबई में किसानों से खरीदी गई मूंग और तुअर के भुगतान 50 दिन बाद भी नहीं होने पर किसानों को मजबूर होकर राशि वसूली हेतु सोसायटियों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजना पड़ा है।
अधिवक्ता ऐश्वर्य (पार्थ) साहू जबलपुर हाईकोर्ट के माध्यम से किसान ब्रजलाल मुंशीलाल साहू ग्राम मढ़ावन ने अपनी मूंग और तुअर की फसल सरकार को समर्थन मूल्य पर नर्मदाचंल विपणन संघ एवं एलएसएस बाबई सोसायटी के माध्यम से बेची फसल का भुगतान 50 दिन तक नहीं मिलने पर लीगल नोटिस जारी कर शेष बकाया करीब 3.5 लाख रुपए की राशि एवं उस पर अधिनियम की धारा 37(2) के अनुसार एक प्रतिशत प्रतिदिन ब्याज बतौर हर्जाना की मांग भुगतान तिथि तक की है। किसानों की ओर से कहा गया है कि उसे खाद, बीज एवं अन्य ऋण पटाने हेतु धनराशि की आवश्यकता है और उसे केसीसी लिमिट सहित अन्य ब्याज राशि नहीं होने के कारण परेशानियां भुगतना पड़ रही है।
इनका कहना है…!
सूचना पत्र प्रबंधक नर्मदाचंल विपणन सोसायटी इटारसी एवं एलएसएस बाबई को सचिव कृषि उपज मंडी समितियों इटारसी एवं बाबई के माध्यम से भेजकर मुख्य सचिव वल्लभ भवन भोपाल एवं कलेक्टर होशंगाबाद को भी प्रति भेजी गई है।
ऐश्वर्य (पार्थ) साहू, एडव्होकेट
किसानों को मूंग और तुअर की फसल का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है जिससे किसान परेशान हैं और इसी के चलते किसानों में आक्रोश है।
विजय बाबू चौधरी, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस
जब व्यापारी एक दिन भुगतान लेट करता है तो उसे धारा 37(2) के अंतर्गत एक प्रतिशत ब्याज प्रतिदिन किसान को देने का प्रावधान है, तो यही प्रावधान सरकार की सोसायटियों पर भी लागू है और मूंग व तुअर में जितने दिन लेट भुगतान हो रहा है, उतने दिन का एक प्रतिशत प्रतिदिन से ब्याज दिया जाए।
प्रदीप अग्रवाल, व्यापारी
किसान को फसल रिजेक्ट करने की धमकी देकर भ्रष्टाचार किया गया है। अब भुगतान में भ्रष्ट्राचार किये जाने की मंशा जाहिर हो रही है।
पंकज राठौर अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी