होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने उडऩदस्ता दलों और स्थैतिक निगरानी दलों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्य की सुगमता की दृष्टि से सुदृढ़ मुखबिर तंत्र विकसित करें। अपने-अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ायें, चौकसी बरतें और निगरानी कार्य में कसावट लायें।
कलेक्टर गुरूवार की देर शाम बैठक में उडऩदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यो की समीक्षा कर रही थीं। इस मौके पर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण एसएस सेठ भी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि उडऩ दस्ता और स्थैतिक निगरानी दल केवल संपत्ति विरूपण और कोलाहल अधिनियम की कार्रवाइयों तक ही सीमित न रहें। बल्कि अवैध शराब परिवहन, असामाजिक तत्वों की आवाजाही, निर्वाचकों के प्रलोभन के लिए नकदी, उपहार वस्तुएं, मदिरा या मुफ्त भोजन का वितरण, धनराशि व बाहुबल का इस्तेमाल करने वालों की पहचान कर पुख्ता कार्रवाई करें। साथ ही पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी करायें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र को प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना है। यहां व्यय प्रेक्षक की खास नजर रहेगी। इसलिए अभी से पर्याप्त चौकसी बरतें और कार्रवाइयां करें। किसी को जांच के नाम पर अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए और बड़ी मात्रा में नगदी मिलने पर पर्याप्त दस्तावेजों का प्रमाण संबंधित से लिया जाना चाहिए। जांच पड़ताल की कार्रवाई इस प्रकार करें कि कोई भी गलत व्यक्ति बचे नहीं और सही आदमी को तकलीफ न हो। कलेक्टर ने कहा कि जिले की पिपरिया विधानसभा क्षेत्र की सीमायें नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले से मिलती हैं इसलिए यहां ज्यादा मुस्तैद रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उडऩदस्ता दल अपने-अपने क्षेत्रों में घूमने भर तक सीमित नहीं रहें बल्कि की गई कार्रवाई दिखनी भी चाहिए।
नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण एसएस सेठ ने बताया कि जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार रुपए से अधिक की नगदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा दस हजार रूपए मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं पाई जाती हैं तो वे जब्त की जाए। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए। वाहन में यदि 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी पाई जाती है तो स्थैतिक निगरानी दल इसे जब्त नहीं करेगा बल्कि तत्काल इसकी सूचना आयकर अधिकारी को देगा।