इटारसी। विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय ने आरोपी कुुंवर सैलूकर को धारा 376 (2)एन, भादवि. 5 ठ/6 पोस्को एक्ट.में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना पथरौटा थाना क्षेत्र की है। 24-25 अक्टूबर 2021 की रात्रि में 17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री को आरोपी द्वारा अपहरण कर कमरे में ले जाकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया।
उक्त घटना की रिपोर्ट अभियोक्त्री की मां ने थाना-पथरौटा में दर्ज करायी। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक निरीक्षक आम्रपाली डाहट ने की थी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
फरियादिया एवं उसकी मां के द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन किया गया एवं डीएनए रिपोर्ट से भी घटना की पुष्टि हुई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर न्यायालय ने विश्वास करते हुए विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया।
उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(3)(एन) भादवि एवं 5ठ/6 में पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की है।