इटारसी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जीपी माली ने नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा के खतरे से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिपेक्ष में जिले के सभी हाट बाजार, फुटकर बाजार को 31 मार्च अथवा आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान शॉपिंग मॉल पर भी यह लागू होगा। शॉपिंग मॉल में (ग्रॉसरी एवं आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) आदेश लागू होगा।