– मृतक महिला के पति को न्यायालय ने दोषी माना
– वर्ष 2013 में महिला की मौत हुई थी
– 9 साल बाद आरोपी पति को 7 वर्ष की सजा
– एपीजी भूरेसिंह भदौरिया ने की पैरवी
इटारसी। दहेज हत्या 304 बी 306 भादवि के मामले में आरोपी सचिन सराठे को न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा के न्यायालय ने सात वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को 7 वर्ष के कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। आरोपी पूर्व से जमानत पर था, न्यायालय में उपस्थित था, उसे तत्काल सजा वारंट बनाकर जिला जेल नर्मदापुरम भेजने के आदेश दिए। मप्र सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ओर राजीव शुक्ला द्वारा की गई।