अड़ीबाजी के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Post by: Poonam Soni

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices

इटारसी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे(Additional Sessions Judge Sanjay Pandey) की अदालत में इटारसी के गांधीनगर स्कूल(Gandhinagar School) पानी की टंकी के पास के निवासी रमेश डागर उम्र 65 वर्ष की अग्रिम जमानत निरस्त(Advance bail canceled) कर दी है। आवेदक पर आरोप था कि उसने फरियादी आशीष नागर(Complaint Ashish Nagar) को जब वह अपनी ड्यूटी करने जा रहा था, तब सुबह 8 बजे, 18 सितंबर को गाली गलौज की थी। इसके बाद दूसरे दिन 19 सितंबर 20 को आवेदक जब बोर्डिंग स्कूल(Boarding school) के पास मिला तो आरोपी ने शराब पीने के लिए उससे 500 रुपए की मांग की। आवेदक के द्वारा राशि देने से इनकार करने पर आरोपी ने उसके साथ डंडे से मारपीट की जिससे उसके पैर की पिंडली में चोट आई और पैर लटक गया था। मारपीट के पश्चात आरोपी ने जाते समय आवेदक से कहा था कि यदि तूने पुलिस में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। इस घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना इटारसी में दर्ज कराई थी जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध अपराध दर्ज करते हुए धारा 294 323 506 एवं 327 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध किया गया था।

आरोपी ने इस अपराध मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत हेतु न्यायालय में आवेदन दिया था जिस का विरोध शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने किया और न्यायालय को यह बताया कि फरियादी के पैर में फैक्चर है और उसकी एक्स-रे रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए अग्रिम जमानत की सुविधा की पात्रता आरोपी नहीं रखता है। न्यायालय ने एजीपी की बात से संतुष्ट होते हुए केस डायरी के अनुसार परिशीलन पश्चात अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया है।

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