पतंजलि फूड लिमिटेड के ब्रांड रुचि स्टार के नाम और लोगो से मिलते जुलते नाम से तेल बेचने पर कार्रवाई

Post by: Rohit Nage

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Action taken for selling oil with a name similar to the name and logo of Patanjali Food Limited's brand Ruchi Star

इटारसी। पतंजलि फ़ूड लिमिटेड कंपनी के प्रसिद्ध ब्रांड “रुचि स्टार” के नाम और लोगो की कॉपी कर मिलते जुलते नाम रिच स्टार के नाम से तेल निर्माता करने वाली इटारसी की कंपनी के खिलाफ पतंजलि फ़ूड लिमिटेड के लीगल एडवाइज़र नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा नक़ल कर रही तेल की कंपनी पर सोमवार को बड़ी कार्यवाही की गई।

कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी की इटारसी में तेल निर्माता चंद्रभान सदनमल के द्वारा रिच स्टार के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है, जो कि हूबहू प्रसिद्ध पतंजलि के ब्रांड रुचि स्टार की तरह ही दिखता है जो कि पतंजलि फ़ूड लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापर चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का कथित उल्लंघन कर रिच स्टार के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके बाद पतंजलि फ़ूड लिमिटेड द्वारा दिल्ली वाणिज्यिक न्यायायलय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा वाद दायर किया गया दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर विक्रम चौधरी ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंच कर कार्यवाही कर तेल जब्त किया।

लोकल कमिश्नर की कार्यवाही में पाया गया कि वहां पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन कर रिच स्टार के नाम से तेल बेचा जा रहा है जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज़र कर मॉल सील किया गया। इस संबंध में 23- दिसंबर -24, को क़ानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा इटारसी, नर्मदापुरम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) पर सम्बधित फैक्ट्री पर दबिश (Raid) दी गई।

निरीक्षण के दौरान ब्रांड रिच स्टार का काफ़ी मात्रा में तेल, लेबल और पैकेजिंग आइटम जप्त (seize) किया गया। उक्त वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) के जारी होते से अब रिच स्टार के नाम से तेल को ख़रीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा एवं उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कारवाई की जावेगी।

फर्म ने रखा अपना पक्ष

इस मामले में चंद्रभान सदनमल फर्म के संचालकों ने अपने अधिवक्ता अरविन्द गोइल के माध्यम से बताया कि हमारे द्वारा पैक किए जाने वाले ब्रांड पटोला रिच स्टार सोया तेल का विधिवत रजिस्टर्ड है, इसका ट्रेडमार्क संस्था ने प्रमाण पत्र दिया है। जो पूरे देश के लिए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा झूठे तथ्य रखकर न्यायालय को गुमराह कर हमें बदनाम करने के लिए हमारा उत्पाद बंद करने की धमकी के आशय से आवेदन पेश किया गया है। हम न्यायालय में सभी दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखेंगे, झूठी शिकायत का विरोध करेंगे। पिछले 15 सालों से हम सोया तेल का व्यापार कर रहे हैं। हमारे ब्रांड की लोकप्रियता को बदनाम करने की साजिश शिकायतकर्ता द्वारा की गई है। हमने किसी ब्रांड उत्पाद की कापी नहीं की है। हमारे द्वारा जो उत्पाद पैक कर विक्रय किया जा रहा है वह पटोलास रिच स्टार ब्रांड के नाम से चलता है। पैकिंग का डिजाइन व उस पर अंकित नाम, पता, डिजाइन सभी भिन्न हैं, सिर्फ पैकेट की पन्नी का कलर लगभग एक साथ दिखने का बताकर संबधित कंपनी ने हमारे विरूद्ध कार्रवाई की है, साथ ही यह कहा है कि न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें, तब तक उक्त ब्रांड के नाम से छपे हुए पैकेट में विक्रय न करें, जबकि यह आरोप पूरी तरह मिथ्या मनगढ़ंत है, हमारे द्वारा किसी भी रूप में कापीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया है।

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