– वोटरलिस्ट सुधार पर्व को भी मनायें अन्य धार्मिक पर्वों की तरह
– मतदाता सूची में दावा आपत्ति की अंतिम 11 अप्रैल
– राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के मार्गदर्शन में कार्यक्रम
इटारसी। अगर आप इस साल 18 वर्ष के हो गये हैं और पंचायत (Panchayat) या नगर निकाय (Municipal Bodies) की मतदाता सूची (Voter List) में आपके नाम में कोई कमी है, तो आपके पास यह मौका है कि आप उसमें सुधार करा सकते हैं।
यह बात मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh Election Commission) की सेंस गतिविधियों (Sense Activities) की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू (State Level Brand Ambassador Sarika Gharu) ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में कही। सारिका ने बताया कि यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद के मार्गदर्शन एवं राज्य सेंस गतिविधियों के उप सचिव डॉ. सुतेष शाक्य के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है।
सारिका ने जानकारी दी कि यदि आप 1 जनवरी या इससे पहले 18 साल के हो चुके हैं और आपका नाम स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो निर्धारित फार्म ईआर वन (Farm ER One) में जानकारी भरकर अपना दावा प्रस्तुत कर नाम जुड़वायें। यदि आपका नाम एक से अधिक स्थान पर है तो किसी एक स्थान से अपना नाम हटवायें इसके लिये तो फार्म ईआर टू (Form ER Two) भरकर नाम कटवायें। यदि आपके नाम में या किसी विवरण में त्रुटि है तो फार्म ईआर थ्री (Form ER Three) भरकर उसमें सुधार करायें।
सारिका ने संदेश दिया कि इस समय अनेक धर्मों के पर्व चल रहे हैं, किसान भी व्यस्त हैं लेकिन वोटरलिस्ट (Voterlist) सुधार पर्व को आप प्रदेश पर्व के रूप में लें और आप स्वयं मतदाता सूची में कमी होने पर सुधार करवायें साथ ही अन्य मतदाताओं भी को करें प्रेरित ताकि योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाये। ध्यान रखें अंतिम तिथि 11 अप्रैल है।