होशंगाबाद। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेनगुरिया (Regional Transport Officer Manoj Tenguria) ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा पथभ्रष्ट यानों (vehicles) पर 31 मार्च 2021 तक छूट प्रदान की है जिसके अनुसार 5 वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत, 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत वाहन पर 40 प्रतिशत, 10 वर्ष से 15 वर्ष तक पुराने रजिस्ट्रीकृत वाहन पर 50 प्रतिशत, 15 वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत वाहन पर 70 प्रतिशत छूट तथा 20 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहन का पंजीयन निरस्त कराना चाहता है उस पर 90 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। उन्होंने ऐसे वाहन स्वामी जिनके द्वारा आज दिनांक तक बकाया मोटरयान कर जमा नहीं किया है उनसे कहा है कि वे बकाया मोटरयान कर 31 मार्च 2021 तक जमा कर उक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं।