हाईकोर्ट के आदेश के बाद अलर्ट हो जाएं, वरना उठाना पड़ेगा बड़ा नुकसान

Post by: Rohit Nage

इटारसी। हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के बाद आज से पुलिस (Police) ने संपूर्ण मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में चैकिंग अभियान प्रारंभ किया है जो पचास दिनों तक चलेगा। अभियान में हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए प्रयास किये जाएंगे। हेलमेट (Helmet) और सीट बेल्ट (Seat Belt) का उपयोग नहीं करने वालों से स्पॉट फाइन (Spot Fine) वसूला जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान के अंतर्गत आज 20 वाहनों के चालान बनाये। इसके अंतर्गत 9600 रुपए समन शुल्क वसूल किया। इनमें हेलमेट के 12, सीट बेल्ट के 3, नो पार्किंग के 1 और तेज गति वाहन चालन के 4 चालान बनाये गये।

बता दें कि लोगों को इस बार अलर्ट (Alert) रहना होगा, क्योंकि अभियान के दौरान नियमों के विपरीत चलने वाले वाहन चालकों को 500 से लेकर 1000 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इस दौरान दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवारों को सीटबेल्ट धारण करने के संबंध में यातायात नियमों का शत प्रतिशत पालन करने के निर्देश देकर 15 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गयी है। आदेश में स्पष्ट है कि गंभीरता से यह कार्रवाई कराएं, समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं प्रायवेट कार्यालय में प्रमुख को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को पीलियन राइडर सहित हेलमेट धारण के निर्देश जारी किये जाएं और हेलमेट धारण नहीं करने पर सख्त कार्रवाई कर कार्यालय में प्रवेश निषेध किया जाए।

स्कूल-कॉलेज में भी अनिवार्य

सभी स्कूल, कॉलेजों के प्रधान अध्यापक, प्रधान आचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह बच्चों को स्कूल, कालेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें, साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरुद्ध करके सख्त हिदायत दी जाए, इस संबंध में जिला दंडाधिकारी से निर्देश जारी कराया जाए।

पेट्रोल पंप पर प्रचार करें

कोर्ट के यह भी निर्देश हैं कि सभी पेट्रोल पंप पर फ्लेक्स, बैनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेंगे, ऐसी सख्त हिदायत दी जाए ताकि सभी हेलमेट पहनकर ही पेट्रोल पंप आएं।

स्थानीय निकाय को निर्देश

ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर नियम एवं केन्टोनमेंट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहां यात्री बिना हेलमेट धारण किये आकर वाहन पार्किंग में लगाते हैं, हेलमेट धारण करने पर ही उनको वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाए, ऐसी पार्किंग संचालकों को हिदायत दी जाए। आटो मोबाइल शॉप पर बैनर, फ्लेक्स के माध्यम से हेलमेट लगाने का प्रचार करें, वाहन बेचते समय क्रेता को हेलमेट धारण करने के बाद ही शो रूम से जाने के लिए निर्देशित करें।

होटल, ढाबों, रेस्टॉरेंट में प्रचार

होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, मॉल आदि में फ्लेक्स एवं बैनर के माध्यम से हेलमेट लगाने प्रचार करें, धारण न करने पर प्रवेश वर्जित करें। जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लायसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश हैं। स्थानीय टीवी चैनल, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दो पहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिए बाध्य करने और प्रेस वार्ता के माध्यम से इस संबंध में खबरें प्रकाशन कराने के निर्देश भी हैं।

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