इटारसी। राज्य शासन ने कोविड-19 के पॉजिटिव और एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए आज दिशा निर्देश जारी किये हैं।
नये आदेशों के तहत सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित किये हैं। विवाह आयोजनों के लिए दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क की अनिवार्यता की है, मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की कार्यवाही होगी। कलेक्टर्स संक्रमण को रोकने कंटेन्मेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर सकेंगे।