इटारसी। न्यायालय ने एक कलियुगी को अपनी मां पर बुरी नजर रखने के जुर्म में सजा सुनाई है। इस कलयुगी व्यक्ति ने 27 दिसंबर 2021 को अपनी पर ही बुरी नीयत रखकर छेड़छाड़ की थी, परिजनों के जागने पर उन्होंने बचाया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) बताया कि फरियादी उम्र 58 वर्ष अपने बेटों के साथ नर्मदापुरम में रहती है। 27 दिसंबर 2021 को सुबह 5 बजे उठकर किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक से उसका बड़ा बेटा 39 वर्ष ने आकर उससे छेड़छाड़ की।
फरियादी चिल्लाई तो उसके छोटे बेटे तथा पड़ोस में रहने वाली उसकी भाभी ने आकर बचाया। फरियादी ने अपने बड़े बेटे की गंदी हरकत पर कार्यवाही करने थाना देहात होशंगाबाद में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान किया। आरोपी पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
उक्त प्रकरण के विचारण पश्चात न्यायालय सुश्री स्निग्धा पाठक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम ने अपने निर्णय में आज आरोपी को धारा 354 भा.द.वि. के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
न्यायालय ने अपने निर्णय में विशेष टिप्पणी की कि ‘अपराध निश्चित तौर पर एक आसामान्य घटना परिस्थिति है, जो पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था लोक शांति व महिलाओं के प्रति अत्यंत निंदनीय, घातक और नैतिक रूप से पतित कृत्य है।’ शासन की ओर से प्रमोद सिंह पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की।