पांच अवैध कालोनाइजर पर एफआईआर के आदेश

पांच अवैध कालोनाइजर पर एफआईआर के आदेश

इटारसी। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी (Court Sub-Divisional Officer Revenue Itarsi) के न्यायालय ने कालोनाईजर्स (Colonizers) के खिलाफ एफआईआर के आदेश पारित किये हैं। जिनके खिलाफ एफआईआर (FIR) के आदेश दिये गये हैं उनमें बृजेश मालवीय पिता नवल किशोर (Brijesh Malviya Father Naval Kishore), निवासी सुखतवा, चेतराम पिता श्रीपाल (Chetram Father Shripal) निवासी पीपलढाना, जीतू पिता बिहारी (Jeetu Father Bihari) निवासी कालाआखर केसला, श्रीमती रुकमणि बाई पत्नी राधेश्याम (Smt. Rukmani Bai Wife Radheshyam) ग्राम गोंचीतरोंदा और प्रवीण कुमार पिता सरदार (Praveen Kumar Father Sardar) निवासी गोंची तरोंदा शामिल हैं।जारी आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त तहसीलदार केसला के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन लोगों ने बिना डायवर्सन कराये एवं बिना विकास अनुमति प्राप्त किये भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर भूखंड आवासीय प्रयोजन से विक्रय किये हैं।
ग्राम गोंचीतरोंदा में कृषि भूमि खसरा नंबर 28/1/1 रकबा 7680 वर्गफुट पर रामौतार वल्द राधेलाल एवं प्रवीण कुमार आत्मज सरदार निवासी ग्राम गोंचीतरोंदा ने बिना डायवर्सन कराए एवं बिना विकास अनुमति प्राप्त किये भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर 38 भूखंड आवासीय प्रयोजन से विक्रय किया है। इसी तरह से रुकमणि बाई पत्नी राधेश्याम निवासी गोंचीतरोंदा ने कृषि भूमि खसरा नंबर 254/1 पर 56 भूखंड, जीतू आत्मज बिहारी ने कृषि भूमि खसरा नंबर 239/1/1 पर, चेतराम पिता श्रीपाल ने कृषि भूमि खसरा नंबर 272/1 पर, और बृजेश मालवीय पिता नवलकिशोर ने कृषि भूमि खसरा नंबर 262/29 पर आवासीय प्रयोजन से भूखंड का विक्रय करके मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (2), 72 एवं मप्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 61 घ (3) के अंतर्गत कालोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बधन तथा शर्तें नियम 1999 के नियमों का उल्लंघन किया है जो अवैधानिक दंडनीय कृत्य है।

अवैध विक्रय जारी है

अवैध प्लाट का विक्रय कार्य चालू है और भू-भाग पर अवैध कालोनी निर्मित हो गयी है। यहां आवागमन के लिए कच्चा रास्ता है, पानी निकासी की सुविधा नहीं है, नगर तथा ग्राम निवेश होशंगाबाद की स्वीकृति ले-आउट भी नहीं है और न ही भू-स्वामी ने कालोनी के विकास कार्य जैसे रास्ता, पक्की नाली, सड़क, बिजली आदि की व्यवस्था की है। आदेश में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार इटारसी को आदेशित किया गया है।

CATEGORIES
Share This

AUTHORRohit

error: Content is protected !!