वन विभाग अधिकतम दो सप्ताह में जारी करेगा प्रमाण-पत्र
भोपाल। वन मंत्री कुँवर विजय शाह (Forest Minister Kunwar Vijay Shah) ने बताया कि प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि (Van Bhumi) अथवा गैर-वन भूमि (Non-forest land) के परीक्षण के लिये वन विभाग (Forest department) द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जाकर अधिकतम दो सप्ताह में प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। वन मंत्री ने बताया कि अभी तक यह परीक्षण फाइलों पर तथा मैदानी स्तर पर मैन्युअली किया जाता था। नई व्यवस्था होने से न केवल समय और श्रम की बचत होगी, बल्कि होने वाली त्रुटियों की संभावना खत्म हो जायेगी। भूमि परीक्षण की प्रक्रियाओं में अनुकूलता लाने के लिये अब यह कार्य आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस के जरिये हो सकेंगे। आवेदक बिना किसी कार्यालय में जाए वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। भूमि की पड़ताल सेटेलाइट डेटा और जियो ग्राफिक इन्फार्मेशन की सहायता से स्वत: हो जाया करेगी। वन विभाग द्वारा किये गये नए प्रावधान ई-गवर्नेंस और सिटिजन सेंट्रिक गवर्नेंस के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।