राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ लेने पंजीयन 31 जुलाई से नगर पालिका में

Post by: Rohit Nage

इटारसी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राथमिकता परिवार श्रेणी में नवीन श्रेणी को जोड़ा गया है। ऐसे असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, उनको राशन उपलब्ध कराना है।

इस योजना अंतर्गत संबल योजना एवं ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को पात्रता में जोड़ा गया है। इस हेतु नगर पालिका परिषद इटारसी स्थित सभाकक्ष में नि:शुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। अत: 31 जुलाई से 12 अगस्त 2024 तक नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित होकर सामान्य ई-केवाइसी, खसरा ई-केवाइसी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ई-केवाइसी एवं खाद्यान पर्ची हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। समग्र आईडी, आधार कार्ड, खसरा नंबर, संबल कार्ड, ई-श्रम कार्ड एवं मोबाइल नंबर आदि की आवश्यकता होगी।

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