इटारसी। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक की ठोस दलीलों के कारण रेत माफियाओं (Sand mafia) को न्यायालय से निराश होना पड़ रहा है। उनको जमानत ही नहीं मिल पा रही है। आज फिर एक रेत माफिया को जमानत मामले में निराश होना पड़ा। यानी अभी उसे जेल में ही दिन गुजारना होगा।अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया (Bhuresingh Bhadoriya) ने बताया कि केसला थाना (Kesla Thana) अंतर्गत अपराध क्रमांक 103/20 के आरोपी जयराम बारसे (Jayram Barse) धारा 379 आईपीसी एवं 3 संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में आरोपी है। यह वर्तमान में जिला जेल होशंगाबाद में विगत 20 दिनों से निरुद्ध है। उसके जमानत आवेदन पत्र पर आज फिर से सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी कुमारी सविता जडिय़ा (Savita Jadia) के न्यायालय में की गई। आरोपी पर शासन की रेत खदान केसला (Sand quarry, Kesla) अंतर्गत से रेत चुराकर बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर चोरी करना पाया गया है।
शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक अधिकारी भूरेसिंह भदौरिया ने कहा कि आरोपी रेत माफिया हैं। इस प्रकार के अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। इस पर से उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होशंगाबाद द्वारा रेत माफियाओं आरोपियों के खिलाफ एफआईआर कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश खनिज विभाग होशंगाबाद को दिए हैं, जिस पर केसला थाना द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। अगर जमानत दी गई तो रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होंगे। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी जयराम बारसे का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। ज्ञात हो कि आरोपी का ये दूसरा जमानत आवेदन पत्र आज फिर से निरस्त हुआ है। पूर्व में 27 जुलाई 20 को निरस्त हुआ था। आरोपी को अभी जेल में ही रहना होगा।