इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी सविता जडिय़ा (Second Additional Sessions Judge Kumari Savita Jadiya) की अदालत (Court) ने थाना केसला (Kesla Thana) के ग्राम कोयलारी निवासी झूलन सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। उस पर आरोप था कि उसका ट्रैक्टर ट्राली (Tractor trolley) को लेकर उसका ड्राइवर 19 अक्टूबर 20 के पूर्व ग्राम केसला थाना के अंतर्गत आने वाली नदी और उसकी खदान (Mining) से अवैध रेत (Illegal sand) का परिवहन एवं उत्खनन करते हुए पकड़ा गया था।
ड्राइवर मौके पर रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया था, जिसके आधार पर केसला थाना पुलिस के द्वारा मौके पर उपस्थित आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26/20 धारा 379 भारतीय दंड विधान एवं तीन लोक संपत्ति अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी (Judicial Magistrate First Class Itarsi) के समक्ष 19 अक्टूबर 20को प्रस्तुत किया था जहां से आरोपी को जेल भेज दिया था।
ट्रैक्टर ट्राली मालिक की जमानत याचिका को न्यायाधीश सुश्री सविता जडिय़ा (Judge Ms. Savita Jadiya) ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त किया है। इस जमानत याचिका का विरोध मप्र राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला (Additional Public Prosecutor Rajiv Shukla) ने किया था। ड्राइवर के प्रकरण से मालिक का प्रकरण भिन्न होने के कारण से झूलन सिंह की जमानत याचिका न्यायाधीश ने यह लिखकर निरस्त की है कि ड्राइवर हमेशा मालिक के अनुसार ही कार्य करता है। रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन से शासकीय एवं प्राकृतिक संपदा का नुकसान हुआ है एवं पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाई है, इसलिए आरोपी झूलन सिंह जमानत दिए जाने का पात्र नहीं पाया जाता है।