नर्मदापुरम। प्रदेश में महिलाओं के स्वावलम्बन और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ प्रारंभ की गई है।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। यदि किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जाएगी, जिससे उसे कुल 1000 रूपये की राशि प्राप्त हो सके।
योजना के क्रियान्वयन के लिये समय सीमा निर्धारित की गई है। जारी समय सारणी अनुसार योजना का शुभारंभ 5 मार्च को होगा। योजना के तहत 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। उन्होने बताया कि 1 मई को योजना के तहत हितग्राहियों की अनंतिम सूची जारी की जाएगी तथा 1 मई से 15 मई तक अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्राप्त की जाएगी।
जारी समय सारणी अनुसार 16 मई से 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा तथा 31 मई को अंतिम सूची जारी की जाएगी। योजना के तहत राशि का अंतरण 10 जून 2023 तक किया जाएगा तथा आगामी माहों में भुगतान के लिये प्रत्येक माह की 10 तारीख निर्धारित की गई।