इटारसी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल इटारसी, जिला होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा कमल चौरसिया आत्मज घनश्यामदास चौरसिया निवासी सूरजगंज शंकर मंदिर के पास इटारसी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51, 52(1), 58, 59(1) में दोषी पाकर 3 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 2 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल ने बताया कि 30 नवंबर 2012 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा आकाश पान पैलेस, स्टेशन रोड, पेट्रोल पंप के सामने, इटारसी पहुंचकर अपने पदनाम का परिचय देते हुए विक्रेता कमल चौरसिया आत्मज घनश्यामदास चौरसिया, निवासी सूरजगंज शंकर मंदिर के पास, इटारसी की दुकान में रखी खाद्य पदार्थ राजश्री गुटखा की गुणवत्ता पर संदेह होने पर नमूना जांच हेतु लिया। जब्त गुटखा के पाउच परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में राजश्री गुटखे का नमूना असुरक्षित अमानक, मिथ्याछाप तथा विक्रय हेतु प्रतिबंधित पाया गया।
विक्रेता कमल चैरसिया के द्वारा राज्य खाद्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई तथा गुटखा के नमूने की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर से करायी गयी जिसकी जांच रिपोर्ट में राजश्री गुटखा तय मानकों में नहीं पाया जाकर असुरक्षित पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जांच पश्चात् परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी, जिला होशंगाबाद प्रमोद सिंह पटेल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।