इटारसी। यदि आप अपना मकान या अन्य कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं या कर चुके हैं। आप बची हुई निर्माण सामग्री, सीमेंट का मसाला, रेत या अन्य ऐसे ही चीजें रोड पर छोड़ी हो तो तत्काल उसे उठवा लें। नगर पालिका अब ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करने वाली है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत ऐसी चीजों को भी गंभीरता से लिया है और ऐसी सामग्री सड़क पर या बाहर छोडऩा महंगा पड़ सकता है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला के अनुसार निर्माण एवं विध्वंश अवशिष्ट नियम 2016 के अंतर्गत निर्माण भवनों की बची हुई सामग्री या मलवा पड़ा मिला तो उसके प्रबंधन के भी नियम हैं। जहां जल भराव की स्थिति होगी, वहां ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन, रोड पर या रोड किनारे ऐसी सामग्री मिली तो पांच सौ रुपए से दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सीएमओ श्री बुंदेला ने कहा कि यदि किसी के पास कोई सुविधा न हो तो नगर पालिका उसे ऐसी सामग्री उठाने में सहयोग कर सकती है। नगर पालिका से सहयोग के लिए संबंधित को तीन से पांच सौ रुपए का भुगतान करना होगा, नपा अपने साधनों से उस मलवे को उठा लेगी।