प्रमं बीमा योजना का लाभ लेने का अनुरोध

Post by: Manju Thakur

इटारसी। खरीफ मौसम 2019 में उत्पादित की जाने वाली सभी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ा गया है। जिनके पास बीमा पंजीयन 31 जुलाई तक मय दस्तावेजों के उन सभी बैंकों में किये जा रहे हैं जहां फसल उत्पादक किसानों के खाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ किसानों को मिलता है या नहीं इसे लेकर किसान संगठन एवं राजनैतिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर कलेक्ट्रेट होशंगाबाद ने किसानों के नाम जारी अपील पत्र में बताया है कि शासन के निर्देश अनुसार इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 हेतु जिले की धान, मक्का, सोयाबीन एवं तुअर फसल जिनकी इकाई पटवारी हल्का एवं मूंग, उड़द की जिला है, उन सभी किसानों का आफ फायनेंस धान सिंचित 600 रुपए प्रति हेक्टैयर, असिंचित 375 रुपए, सोयाबीन 525, मक्का 450, तुअर 465 एवं उड़द व मूंग 345 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा किया जा रहा है।
उक्त बीमा प्रीमियम भू अधिकार पुस्तिका यानी बही, पूर्ण भरा हुआ फार्म, पटवारी व पंचायत सचिव से बुआई प्रमाण पत्र व अन्य साधारण दस्तावेज के साथ जमा करने पर किसानों को इस फसल बीमा का लाभ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वर्तमान प्रारूप को जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी ने बेहतर बताते हुए सभी किसानों से इसके अंतर्गत अपनी-अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। भाजपा किसान नेता और पार्षद यज्ञदत्त गौर ने इस योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती योजनाओं में किसानों को अपनी फसल बीमा का समुचित लाभ नहीं मिलता था। लेकिन इस योजना का लाभ छोटे से छोटा किसान भी प्राप्त कर सकेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वर्तमान प्राष्प को बेहतर तो बताया लेकिन शंका भी जाहिर की है कि इसका लाभ प्रत्येक किसानों को मिलेगा या नहीं? चूंकि पूर्व में फसल बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ धोखा किया है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा कराये जाने पर मौसम के विपरीत स्थिति से फसलों के खराब हो जाने पर एवं आपदा घोषित होने पर इसका आर्थिक लाभ बीमाधारी किसानों को प्राप्त होता है।

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