होशंगाबाद। विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत जिले की सिवनी मालवा, होशंगाबाद, सोहागपुर एवं पिपरिया विधानसभा में 28 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत प्रावधान है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध है। अत: होशंगाबाद जिले में 28 नवंबर को सायं: 5 बजे मतदान समाप्त होना निर्धारित है। 48 घंटे की कालावधि 26 नवंबर को सायं: 5 बजे से प्रारंभ होकर 28 नवंबर को सायं: 5 बजे पूर्ण होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस नहीं बुलाएगा और ना ही आयोजित करेगा और ना ही उसमें उपस्थित होगा ना उसमें सम्मिलित होगा और ना ही उसे संबोधित करेगा।
चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी संगीत समारोह या नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित नहीं करेगा या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। वह व्यक्ति जो उपधारा-1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से या दोने से दंडनीय किया जाएगा।