मारपीट करने वालों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

मारपीट करने वालों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

इटारसी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल की अदालत ने आरोपी राजेन्द्र एवं सर्वेश को धारा-452 एवं 323 भादवि में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इटारसी प्रमोद सिंह पटेल ने बताया कि घटना 18 दिसंबर 2016 की है जब प्रार्थी राधाबाई के पति रमाकांत आर्डनेंस फैक्ट्री से बाजार कर घर आये। शाम करीब 6 बजे अभियुक्त राजेन्द्र एवं सर्वेश हाथ में डंडा लिये राधाबाई के घर में घुसे और राधाबाई के पति रमाकांत को अभियुक्त राजेन्द्र मां, बहन की गालियां देते हुए, बोला तूने हमारे खेत की मेड़ से पाइप लाइन क्यों डाली? और राजेन्द्र ने सर्वेश से कहा कि पकड़ आज इसका काम तमाम कर देते हं। सर्वेश ने रमाकांत के दोनों हाथ पकड़ लिये और घर के आंगन में घसीट कर ले गये। राजेन्द्र ने रमाकांत पर डंडे से दो-तीन वार किये, जिससे उसके सिर में चोट आयी और खून निकलने लगा। राधाबाई और उसकी जेठानी ने रमाकांत को बचाने की कोशिश की तो अभियुक्त राजेन्द्र एवं सर्वेश ने राधाबाई के साथ भी डंडे से मारा। मारपीट से रमाकांत को सिर में बायें तरफ, दाहिने हाथ तथा दाहिने कंधे पर तथा राधाबाई को दोनों हाथ में चोटें आई थी। जाते-जाते दोनों धमकी दे गए कि अब कभी हमारे खेत की मेड़ से निकला तो जान से खत्म कर नहर में फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। घटना की रिपोर्ट राधाबाई ने थाना पथरौटा में लिखायी। पुलिस ने प्रकरण को विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल ने सशक्त पैरवी की।

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