इटारसी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के शिक्षा केंद्रों को निर्देश दिए है कि आरटीआई में लाटरी सिस्टम से अल्पसंख्यक भाषाई तथा धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को दूर रखा जाए।
राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक आईरिन सिंथिया ने सर्कुलर जारी कर न्यायालय के उक्त निर्देश का पालन करने सभी डीईओ से कहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (स) के तहत नए शैक्षिक सत्र 2019-20 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसके तहत 12 अप्रैल को न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल से पहले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का प्रमाण पत्र देती है, तो उसे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लाटरी सिस्टम से मुक्त रखा जाए। अगर उक्त तिथि के बाद प्रमाण पत्र देती है, तो उसे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। लोक शिक्षण संचानलाय ने शैक्षणिक संस्थाओं के नवीन मान्यता और मान्यता रिनिवल के अपीलीय प्रकरणों पर सुनवाई की तिथि जारी कर दी है। डीईओ अनिल वैद्य ने बताया कि होशंगाबाद जिले के प्रकरणों पर 26 अप्रैल को सुनवाई होगी।