नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

Post by: Rohit Nage

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Double life imprisonment to the accused of murder of milk dairy operator

इटारसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी पर्वत सिंह थाना सिवनी मालवा को धारा- 457 भादवि. में 03 वर्ष सजा एवं 1000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष सश्रम कारावास 1000 रूपये जुर्माना से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि नाबालिग अभियोक्त्री कक्षा 10 वीं में पढ़ती थी।

घटना दिनांक 18 जुलाई 2020 को रात्रि में अपने परिवार वालों माता-पिता, भाई-बहन के साथ घर में सो रही थी। तभी रात्रि लगभग 12:30 बजे आरोपी पर्वत घर में बुरी नियत से घुस कर अभियोक्त्री से छेड़छाड़ कर कहा कि अगर तूने किसी को कुछ बताया तो तुझे और तेरे घर वालो को नही छोडूंगा व तूझे बदनाम कर दूंगा। अभियोक्त्री ने घटना माता-पिता को बताई, जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री ने थाना सिवनीमालवा में लेख कराई।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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