होशंगाबाद। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ओएडब्ल्यू सुरेश कुमार चौबे, (Judge Poxo Act / OAW Suresh Kumar Choubey) जिला होशंगाबाद के न्यायालय ने आरोपी अक्षय चौहान वल्द लखनलाल चौहान, उम्र 22 वर्ष, निवासी सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए का अर्थदण्ड, धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा 376(2)(एन) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: 01, 01 व 03 माह का अतिरिक्त समश्र कारावास भोगना होगा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक केपी अहिरवार ने बताया कि 17 अप्रैल 2017 को अभियोक्त्रि के पिता ने उनकी नाबालिग 16 वर्षीय लड़की की गुम इंसान रिपोर्ट थाना सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद में दर्ज कराई। रिपोर्ट में नाबालिग के पिता ने बताया कि वह 16 अप्रैल 2017 को दिन में करीब 1 बजे घर से खेत पर उसकी मां को खाना देने गई थी। खाना देने के बाद बहुत समय बाद तक वह घर नहीं आई तो आस-पड़ोस व रिश्तेदारों में उसकी तलाश की गई, किन्तु वह नहीं मिली, तत्पश्चात् लड़की के पिता ने थाने में जाकर उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना सिवनी मालवा पुलिस द्वारा गुम इंसान रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रकरण की कायमी की। प्रकरण में विवेचना के दौरान थाना सिवनी मालवा में पदस्थ उप-निरीक्षक वैशाली उईके ने 26 जुलाई 2018 को अभियोक्त्री को आरोपी अक्षय चौहान के पास से दस्तयाब किया। आरोपी अभियोक्त्री को उसकी इच्छा के विरूद्ध बहला-फुसलाकर, शादी करने का लालच देकर उसका व्यपहरण कर मंडीदीप ले जाकर रह रहा था, वहां उसने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ कई बार दुष्कर्म किया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
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नाबालिग से विवाह कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

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