होशंगाबाद। राज्य शासन के निर्देशानुसार समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान है। उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती प्रमिला वाईकर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसा न करने पर बस सेवाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से कहा है कि वे शासन द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने संबंधी निर्देशों का बस सेवाओं से अनिवार्य रूप से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।