आरोपी की सीजेएम न्यायालय से जमानत निरस्त

Post by: Poonam Soni

Bachpan AHPS Itarsi

होशंगाबाद। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी की आज सीजेएम न्यायालय से जमानत निरस्त हो गयी है। मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश यादव ने बताया कि फरियादी कन्हैया लाल पिता आसाराम गौर ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पोस्टमेन की नौकरी करता है। 8 फरवरी 2014 को वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी, 05 एमडी 8521 से नाश्ता करने के लिए पुराने बस स्टैंड के पास आया था और मोटरसाइकिल को फौजदार पेट्रोल पंप के सामने खड़ी करके जल्दबाजी में चाबी मोटरसाइकिल में लगी छूट गयी। मोटरसाइकिल के बाजू में एक काले कलर का बैग लटका था जिसमें स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री एवं पोस्टमैन बुक थी। नाश्ता करके वापस आया तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल वहां नहीं थी आस पास कोई नहीं था। उसकी मोटरसाइकिल कोई अज्ञात चोरी करके ले गया था। फरियादी द्वारा अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। पुलिस ने 379 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी शेर अफजल खान पिता अब्दुल हमीद खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरुण पठारिया(Assistant District Prosecution Officer Arun Patharia), होशंगाबाद ने आरोपी की ज़मानत का मौखिक विरोध किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कौशल(Chief Judicial Magistrate Himanshu Kaushal), होशंगाबाद ने आरोपी की ज़मानत निरस्त कर उसे जेल भेजा।

 

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