इस साल अभी तक 57 प्रकरणों का हुआ निराकरण
होशंगाबाद। कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव(Commissioner Rajneesh Srivastava) के समक्ष 12 अपीलार्थियों(12 appellants) की अपील को अस्वीकार किया गया। यह प्रकरण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत प्रस्तुत 12 प्रकरणो को पारित किए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदकों द्वारा क्रमश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी होशंगाबाद द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध एक प्रकरण, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी इटारसी के विरूद्ध 5 प्रकरण एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी मुलताई के 6 प्रकरणो के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदनों की सुनवाई के बाद कुल 12 प्रकरणो में अभ्यावेदन विधिसम्मत आधारो पर न होने के कारण निरस्त किए गए। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेशो को स्थिर रखा गया है। आयुक्त एवं मध्यस्थता प्राधिकारी नर्मदापुरम् संभाग श्री श्रीवास्तव द्वारा माह जनवरी 2020 से अगस्त माह की 11 तारीख तक कुल 57 प्रकरणो का त्वरित गति से उभय पक्षो की सुनवाई उपरांत निराकरण किया गया है।