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बिजली कंपनी के सहायक लाइनमैन को 5 वर्ष की कैद और 2000 का जुर्माना

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इटारसी। प्रथम अपर न्यायाधीश हर्ष भदोरिया ने आरोपी सज्जन लाल जो कि बूढ़ी माता सब स्टेशन एवं धुरपन सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव में सहायक लाइनमैन के पद पर पदस्थ है। इसके द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति रवि उर्फ नारायण यादव को 7 मार्च 2019 को 4:45 बजे बोरतलाई-मेहरा गांव तिराहे पर स्थित बिजली के चालू लाइन के खंभे पर जंपर काटने के लिए चढ़ा दिया था। बिजली लाइन चालू होने के करंट लगने से खंभे से नीचे गिरा और जब उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय ले गए वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इटारसी पुलिस ने अपराध दर्ज किया।

उभय पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश हर्ष भदोरिया ने अपने निर्णय में कहा कि अभियुक्त द्वारा जिस प्रकार लाइनमैन के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन स्वयं न करते हुए एक बाहरी एवं गैर प्रशिक्षित व्यक्ति से करवाया जाकर अपराधिक मानव वध का कार्य किया है, वह कदाचित भी न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने योग्य नहीं है। यायाधीश ने यह भी अपने निर्णय में लिखा है कि अत्यंत जोखिम भरा कार्य स्वयं न करते हुए बढ़ती बेरोजगारी के चलते कम पैसों में दूसरों से करवाने की बढ़ती प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना होगा। जो बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है एवं इस न्यायालय के विनम्र मत में कठोरता से हतोत्साहित किया जाने योग्य है।

आरोपी लाइनमैन सज्जन लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत 5 वर्ष की सजा सुनाई गई 2000 रुपए का अर्थ दंड दिया गया और अर्थ दंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास उसे भोगना होगा। सरकार की ओर से इस मामले में पैरवी शासकीय अतिरिक्त लोक अभियोजक सत्यनारायण चौधरी एवं शासकीय अतिरिक्त लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने की। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को इस आदेश के पश्चात अब यह निश्चित करना होगा कि सरकारी कर्मचारी की बजाय प्राइवेट कर्मचारी चालू लाइन पर ना चले ताकि दुर्घटना ना हो

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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