अवैध शराब परिवहन करने वाले की ज़मानत निरस्त

Post by: Poonam Soni

होशंगाबाद। बनखेड़ी में अवैध शराब परिवहन (Illegal liquor transport) के आरोपी की जमानत (Bail) याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है। आबकारी विभाग (Excise Department) ने दो आरोपियों को मोटर सायकिल पर अवैध शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी की ओर से जमानत याचिका लगायी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और दोनों को जेल भेज दिया है।
मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश कुमार यादव ने बताया कि 31 अक्टूबर 2020 की रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि रेहतबाड़ा रोड, बनखेड़ी में दो व्यक्ति अवैध देशी शराब ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर आबकारी विभाग पिपरिया (Excise Department Pipariya) ने दबिश देकर खेमचंद केवट तथा जगदीश गुर्जर को हीरो-होंडा मोटरसाइकिल एमपी 28 एम 9712 पर तीन प्लास्टिक की बोरियो में हाथ भ_ी की महुआ शराब पाउचों में भरकर अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। आबकारी दल को देखकर एक आरोपी जगदीश फऱार हो गया और आरोपी खेमचंद केवट पकड़ा गया। आरोपियों के पास मिले मादक द्रव्यों की माप व परीक्षण किया जिसमें उक्त द्रव्य हाथ भ_ी की निर्मित कच्ची शराब कुल 100.27 बल्क मीटर पायी गयी। आरोपी खेमचंद से मोटरसाइकिल तथा शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी खेमचंद को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यश कुमार सिंह (Judicial Magistrate First Class Yash Kumar Singh), पिपरिया के समक्ष आज पेश किया गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सोहनलाल चौरे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, पिपरिया ने ज़मानत आवेदन का विरोध किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी की ज़मानत को निरस्त कर जेल भेजा गया।

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