गांजे का व्यापार करने वाले चार आरोपियों की संपत्ति फ्रीज

Post by: Rohit Nage

पिपरिया। पुलिस ने मादक पदार्थ गांजे का अवैध कारोबार करने वाले चार आरोपियों की संपत्ति फ्रीज कर दी है। आर्थिक विवेचना के बाद इन आरोपियों के मादक पदार्थ गांजा का व्यापार करने से अर्जित बेनामी संपत्ति भवन, वाहन, भूमि, को फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह ने जिले में मादक पदार्थों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया था जिस पर 23 सितंबर 22 को थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक उमेश तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा मादक पदार्थ गांजे का अवैध कारोबार करने वाले चार आरोपियों आकाश, नीलेश , रघुवीर, खेत सिंह को 250 किलोग्राम गांजे के साथ अर्टिगा कार सहित खापरखेड़ा क्षेत्र में पकड़ा था।

आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति की आर्थिक विवेचना की जा रही थी जिसका प्रकरण भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय न्यायिक प्राधिकरण बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 का निषेध आयकर भवन मुंबई द्वारा उक्त आरोपी गणों के द्वारा मादक पदार्थ गांजा का व्यापार करने से अर्जित बेनामी संपत्ति भवन ,वाहन, भूमि, को फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री गुरुकरन सिंह के निर्देशन में हुई अवैध मादक पदार्थ गांजा के कारोबार में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध जिले की पहली बेनामी संपत्ति फ्रीजिंग की कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश से एएसपी अवधेश प्रताप सिंह के मार्गनिर्देशन व निर्देशन में थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक उमेश तिवारी एवं स्टाफ की गठित टीम द्वारा मादक पदार्थ गांजा का व्यवसाय व परिवहन करने वाले आरोपियों आकाश पिता कमलेश बाधरे उम्र 25 साल निवासी व्हीव्ही गिरी वार्ड पिपरिया थाना स्टेशन रोड पिपरिया, रघुवीर पिता गंगाराम ठाकुर उम्र 26 साल निवासी ग्राम बनवारी थाना स्टेशन रोड पिपरिया, नीतेश पिता लक्ष्मण सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम पनारी थाना स्टेशन रोड पिपरिया एवं खेतसिंह पिता हमीर सिंह पुर्विया उम्र 31 साल निवासी ग्राम देहरीखुर्द थाना शाहगंज जिला सीहोर को ग्राम खापरखेड़ा खपडिय़ा रोड के पास 23 सितंबर 2022 को बिना नंबर सिल्वर रंग की अर्टिगा कार से कुल ढाई क्विंटल (250 किलो 100 ग्राम) मादक पदार्थ गांजा के साथ पकड़कर चारों के विरुध्द एनडीपीएस एक्ट तहत कार्यवाही की थी।

चारों आरोपियों आकाश बाथरे, रघुवीर ठाकुर, नीलेश ठाकुर एवं खेतसिंह पुर्विया की संपत्तियों की जानकारी एकत्र कर इनके द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा के व्यापार से अर्जित संपत्तियों के संबंध में बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 के तहत बेनामी संपत्ति फ्रीजिंग की कार्यवाही हेतु केन्द्रीय वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग भारत सरकार को प्रकरण भेजा और आरोपियों की अवैध व्यापार से अर्जित संपत्तियों के बेनामी संपत्ति फ्रीजिंग कराने हेतु फ्रीजिंग आर्डर प्राप्त किया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक का कार्यालय तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम 1976 तथा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 न्यायिक प्राधिकरण बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 का निषेध आयकर भवन मुंबई द्वारा उक्त आरोपियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा के व्यापार से अर्जित संपत्तियों आरोपीगणों के मकान, भूमि व वाहनों) को फ्रीज कराने हेतु फ्रीजिंग आर्डर जारी किया।

आरोपियों की संपत्ति की जानकारी

आकाश बाथरे, ग्राम बनवारी पचमड़ी रोड पिपरिया के पास स्थित दो मंजिला मकान (1440 वर्गफुट प्लाट में स्थित), अर्टिगा सिल्वर रंग की कार रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 09, एमडब्ल्यू 6724, ग्राम सिंगोंडा तहसील पिपरिया स्थित 3.273 हेक्टेयर कृषि भूमि। रघुवीर ठाकुर, मोटर साइकिल बजाज पल्सर रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 05 एनए 9574 (3) आयशर ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 05 एजे 8754, खेतसिंह पूर्विया, बजाज पल्सर 150 मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नंबरएमपी 37 एमपी 1217 और हीरो डीलक्स मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 37 एम 50954 को सीज किया गया है।

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