इटारसी। कृषि उपज मंडी समिति ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उपज कृषि मंडी परिसर में 37/1 अनुबंध पर्ची प्राप्त कर ही विक्रय करें। मंडी प्रांगण से बाहर सौदा पत्रक के माध्यम से सिर्फ मंडी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ही विक्रय करें, साथ ही व्यापारी से भुगतान उसी दिन प्राप्त करें।
मंडी सचिव राजेश मिश्रा ने कहा कि मंडी से बाहर मंडी लायसेंस प्राप्त किसानों को उपज बिक्री के बाद भुगतान उसी दिन प्राप्त न होने की सूचना तत्काल मंडी प्रशासन को लिखित में दें, अन्यथा किसी भी स्थिति के लिए किसान स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।
किसान उपज को ऐसे नहीं बेचता तो स्वयं जिम्मेदार


Manju Thakur
मंजू ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार एवं Narmadanchal.com के संस्थापक-संपादक हैं। वे वर्ष 2004 से नर्मदांचल क्षेत्र और मध्य प्रदेश की स्थानीय, सामाजिक, प्रशासनिक एवं जनहित से जुड़ी खबरों का संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं। उन्होंने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से संस्कृत में स्नातकोत्तर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक तथा डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। पत्रकारिता के साथ-साथ वे डिजिटल मीडिया, समाचार संपादन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनुभव रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुँचाना है।
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