अवैध गेहूं बेचने के आरोपी की जमानत नहीं

Post by: Rohit Nage

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होशंगाबाद। शोभापुर उपार्जन केन्द्र भौंखेड़ीकलॉ से भंडारण हेतु भेजे गये को अवैध रूप से बेचने के आरोपी सुखलाल साहू की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज (Bail revoked) कर दी है। अभियोजन अधिकारी अनीशा खान (Aneesha khan) ने जमानत का विरोध किया था।
डीपीओ कार्यालय से मीडिया प्रभारी दिनेश यादव (Dinesh Yadav) ने बताया कि 30 अप्रैल 2020 को सूचना प्राप्त होने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शिवसुंदर (Shivsundar) ने मां कोषा एग्रीकल्चर गूजरखापा का निरीक्षण किया तो वहां 3 क्विंटल गेहूं खुला पाया गया। जांच करने पर पाया कि उक्त गेहूं शोभापुर उपार्जन केंद्र भौंखेड़ीकला से एक ट्रक नंबर सीजे 09 जेसी 9498 द्वारा गेहूं की बोरियां भंडारण हेतु भेजी गयीं थीं। जिसे ट्रक चालक ने उक्त 3 बोरियां शासकीय गेहूं गूजरखापा स्थित व्यापारी को विक्रय किया जिसके आधार आरोपी चालक उमेश कुशवाहा (Umesh Kushwah) एवं व्यापारी सुखलाल साहू (Sukhlal sahu) के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/5 एवं 411, 407 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध किया। आरोपी सुखलाल साहू ने न्यायालय जेएमएफसी मनीष अनुरागी के न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन पेश किया। न्यायालय ने आरोपी के ज़मानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेजा।

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