आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले को आजीवन कारावास

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट, नर्मदापुरम (Special Court SC/ST Act, Narmadapuram) के न्यायालय ने कोतवाली नर्मदापुरम के अपराध में धारा- 306,342 भादवि एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 20,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि, घटना स्थल निरीक्षण से प्राप्त सुसाईड नोट (Suicide Note) को जब्त किया जिसमें मृतिका पीडि़ता ने आरोपी तालीम अली (Talim Ali) उर्फ बाबा द्वारा कालेज के सामने से कार में जबरदस्ती बैठाया और पेट्रोल डालकर आग से जलाने की कोशिश कर बहुत गंदी हरकतें करना बताया। प्रारंभिक जांच में मृतिका पीडि़ता की मां से कथन लिये। सुसाईट नोट एवं मर्ग की प्रारंभिक जांच पर आरोपी तालीम अली उर्फ बाबा की प्रताडऩा से परेशान होकर मृतिका पीडि़ता ने आत्महत्या कर ली थी।

मर्ग जांच पर आरोपी तालीम उर्फ बाब के विरूद्व पृथम दृष्टया अपराध धारा 306, 307, 354, 342 भा.द.वि. 3(2)(5),3(1) एससी एसटी एक्ट का अपराध पाया जाने से मर्ग जांच के आधार पर अपराध दर्ज किया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक श्रद्घा राजपूत (Sub Inspector Shraddha Rajput) ने की। अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन घटना की पुष्टि होने पर आरोपी तालीम अली उर्फ बाबा को आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह पटेल (Additional Public Prosecutor Satyendra Singh Patel), जिला नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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AUTHORRohit

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