प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के तहत किसानों की एनसीआईपी पोर्टल पर प्रविष्टि 10 मार्च तक
होशंगाबाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के तहत ऐसे समस्त किसान जिनका खरीफ 2019 का बैंकों द्वारा प्रीमियम काटकर बीमा कंपनियों (Insurance companies) को भेजा गया है, परंतु जिनकी पोर्टल पर एंट्री नहीं की गई है, इस हेतु भारत सरकार द्वारा 1 मार्च से 10 मार्च 2021 तक किसानों की प्रविष्टि के लिए एनसीआईपी पोर्टल खोला गया है। कलेक्टर धनंजय सिंह ने लीड बैंक मैनेजर, क्षेत्रीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सेंट्रल ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित एवं समस्त बैंको के जिला समन्वयक को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीन अमले के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की परिधि में आने वाले कोई भी किसान पोर्टल पर एंट्री से वंचित न रहे। साथ ही ऐसे शेष आवेदन जिनमें बैंकों द्वारा पोर्टल पर यूटीआर की एंट्री नहीं की थी, वे भी 10 मार्च 2021 तक बैंकों द्वारा यूटीआर पोर्टल पर संलग्न किए जाने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर सिंह (Collector Singh) ने निर्देशित किया है कि इस समयावधि में ही सीएम हेल्पलाइन में खरीफ 2019 में पोर्टल एंट्री से संबंधित शतप्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया जाए। उन्होंने समस्त बैंकों को इस कार्य को 5 मार्च तक ही पूर्ण कर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नियत समयावधि के बाद किसी भी बैंक द्वारा खरीफ 2019 की पोर्टल पर एंट्री एवं यूटीआई एंट्री (Uti entry) शेष रहने की दशा में बैंक एवं संबंधित बैंक के ब्रांच मैनेजर की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय की जाएगी।