ट्रेनों में भीख मांगने वाली महिलाओं को रेलवे कोर्ट ने सुनाई सजा और लगाया जुर्माना

ट्रेनों में भीख मांगने वाली महिलाओं को रेलवे कोर्ट ने सुनाई सजा और लगाया जुर्माना

इटारसी। रेल सुरक्षा बल (Railway Protection Force) ने अवैध वेंडरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ट्रेन (Train) में भीख मांगने वाली महिलाओं को भी पकड़ा है। उनके खिलाफ कार्रवाई कर रेलवे न्यायालय भोपाल (Railway Court Bhopal) में पेश किया जहां उनको अधिकतम 35 दिन की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले में वरिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह (Anil Kumar Singh) ने पैरवी की है।

इटारसी पोस्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर एसके बाजपेयी (Inspector SK Bajpai) ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध वेंडरों के खिलाफ अभियान के दौरान आरपीएफ की टीम ने यात्री ट्रेनों में भीख मांग रही छह महिलाओं को पकड़कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। कोर्ट ने महिलाओं पर कुल 69,400 रुपए का अर्थ दंड तथा जेल की सजा क्रमश: 15 दिन, 21 दिन, 21 दिन, 15 दिन, 35 दिन से दंडित किया है बता दें कि यात्री गाडिय़ों में भीख मांगना अपराध की श्रेणी में आता है।

यात्रीगणों से आरपीएफ ने अनुरोध किया है कि कृपया ऐसे लोगों को ट्रेन में सफर के दौरान भीख न दें ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाना संभव हो सके। इन महिलाओं के विरुद्ध कार्रवाई कोमल पति बबलू उम्र 30 वर्ष निवासी भोपाल, गीता पति मंगल राम उम्र 40 वष, भोपाल, पूनम पति करण सिंह 25 वर्ष, भोपाल, राखी पति राहुल उम्र 22 वर्ष भोपाल, पूनम पति करण सिंह 25 वर्ष, भोपाल को दंडित किया है।

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AUTHORRohit

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