इटारसी। ग्राम पंचायत सोनासांवरी की सरपंच प्रीति पटेल और तत्कालीन सचिव संतोष उईके को अनुविभागीय अधिकारी ने चार लाख रुपए से अधिक की वसूली का नोटिस जारी कर पंद्रह दिन में जमा करने को कहा है।
नोटिस में आदेशित किया है कि मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के अंतर्गत संबंधितों से वसूली अधिरोपित की जाती है। श्रीमती प्रीति पटेल, प्रधान से 2,32,870 रुपए और संतोष उईके तत्कालीन सचिव से भी 2,32,870 रुपए सहित कुल 465740 रुपए की आर्थिक अनियमितता तथा शासकीय धनराधि के दुरुपयोग, गबन प्रमाणित होने से इसकी संयुक्त वसूली अधिरोपित कर 15 दिवस में यह राशि संयुक्त रूप से जमा कराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली करने हेतु आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाएगा।
मप्र राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 उपधारा-5 के प्रावधानुसार वसूली की कार्रवाई हेतु अधिरोपित प्रतिनिधि प्रीति पटेल इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 6 वर्ष के लिए किसी पंचायत या ग्राम निर्माण समिति या ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का सदस्य नहीं हो सकती हैं।