हरदा। कलेक्टर संजय गुप्ता ने मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियम के अधीन निर्धारित शर्तो के अध्यधीन मोहम्मद इरशाद हुसैन पिता अल्ताफ हुसैन निवासी वार्ड नम्बर 2, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड हरदा जिला हरदा तथा मेसर्स समृद्धि रियल्टी हरदा भागीदारी फर्म पार्टनर मोहित आत्मज मनोहर कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड क्रमांक 5, नरसिंह वार्ड, मेन रोड़ हरदा तथा नितेश पिता कैलाश बादर निवासी वार्ड क्रमांक 8, गोसाई मंदिर के पास, गोलापुरा हरदा का कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया है। रजिस्ट्रीकरण फर्मो को कॉलोनी की स्थापना, विकास कार्य, कालोनी में भूखण्डों/भवनों का आवंटन या आवंटन करने के कराकर करने की पात्रता तभी होगी जब कॉलोनी के विकास की अनुमति नियमानुसार प्राप्त कर ली जाएगी।