होशंगाबाद। बिना वैध अनुमति के पेट्रोल पंप के संचालित किए जाने पर खाद्य विभाग होशंगाबाद की टीम ने बाबई के आंखमऊ और सोहागपुर के गुरमखेड़ी स्थित पेट्रोल पंप को गड़बड़ी मिलने पर सील कर दिया है। कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देशानुसार जिले में राशन दुकानों, पेट्रोल पंप आदि के विधिवत संचालन के उद्देश्य से सतत निरीक्षण एवं गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य विभाग के जांच दल ने तहसील बाबई के ग्राम आंखमउ स्थित बायो डीजल पंप का औचक निरीक्षण किया। यहां कोई बोर्ड या नाम प्रदर्शित नहीं था। जांच के समय पंप चोरी छिपे संचालित पाया। यह पंप बृजेश मालवीय द्वारा गोरी पेट्रोलियम के नाम से संचालित किया जा रहा था जिसके संचालन की न ही वैधानिक अनुमति ली गई और ना ही अन्य किसी विभाग से संचालन हेतु अनुमति ली गई है। पंप के अनाधिकृत संचालन और परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायोडीजल की बिक्री हेतु दिशा निर्देश 2019 की कंडिकाओं के उल्लंघन करने के साथ पंप पर भंडारित 332615 रुपए का 3519 लीटर बायोडीजल जब्त कर पंप को सील किया है।
दूसरी कार्यवाही में तहसील सोहागपुर ग्राम गुरमखेड़ी में स्थित बायोडीजल पंप जो कि बंद की स्थिति को प्रदर्शित कर चोरी छिपे बायोडीजल का विक्रय कर रहा था। खाद्य विभाग के दल ने पंप की आकस्मिक जांच की जिसमें जांच समय तीन ट्रक डीजल लेने हेतु खड़े थे, पंप के प्रबंधक/ मालिक मौके पर नहीं मिले। उक्त पंप को भी अनाधिकृत संचालन के कारण पंचों के समक्ष सील किया है। दोनों पंपों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया है। कार्यवाही के दौरान जांच दल में सहायक आपूर्ति नियंत्रक होशंगाबाद अनिल तन्तुवाय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेंद्र कुशवाह, आशीष तोमर, शिवसुन्दर व्यास उपस्थित थे।