होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी जिला होशंगाबाद शीलेन्द्र सिंह ने जिले के समस्त पेट्रोल-डीजल पम्पों से किसी भी प्रकार के पात्र, बोतल में खुला पेट्रोल-डीजल, ज्वलनशील पदार्थ प्रदाय पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत मध्यप्रदेश मोटर स्पिरीट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश) 1980 की धारा 10 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर पेट्रोल-डीजल पम्प संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पम्पों पर पेट्रोल 2 हजार लीटर एवं डीजल 3 हजार लीटर 24 घंटे प्रति दिन रिजर्व स्टॉक में आगामी आदेश तक रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार नीला केरोसीन जोकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानो से पात्र परिवारों को प्रदाय किया जाता है यह भी निर्धारित मात्रा में केवल प्राथमिकता एवं अंत्योदय परिवारों को पात्रता अनुसार प्रदाय करें। अनाधिकृत रूप से नीला केरोसीन विक्रय करते हुए पाये जाने पर संबंधितो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश में सर्वसंबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का अक्षरश: पालन करना सुनिश्चित करें।
आगामी आदेश तक आदेश प्रभावशील रहेगा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 का आदेश जारी किया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे न लगाये और न ही धारदार हथियार, शस्त्र, लाठी-डंडा, गोला-बारूद, आतिशबाजी आदि न तो साथ लेकर चले और न ही इनका प्रदर्शन करें। आदेश जारी होने के पश्चात जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न करें। कहीं भी किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव न हो, धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी स्थिती में विद्वेष की चर्चा न हो। बिना सक्षम अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो को प्रयोग न किया जाए। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाटसएप, इंस्टाग्राम, ट्वीटर एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश, भड़काऊ चित्र, विडियो, एवं ऑडियो मैसेज प्रेषित नहीं करें और ना ही इस प्रकार के संदेशों को फारवर्ड किया जाए। होटल, धर्मशाला, लॉज के संचालक यह सुनिश्चित करें कि अपने परिसर में स्थित कक्षों को किसी भी व्यक्ति को सौंपने से पूर्व संबंधित व्यक्ति की पूर्ण जानकारी निर्धारित पंजी में दर्ज करें, यह जानकारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से अपने निकटतम थाने में प्रति 24 घंटे के अंतराल पर प्रस्तुत करें। इसी तरह से जिले के समस्त मकान मालिक भी यदि अपने मकान का कोई हिस्सा जिसे भी किराये पर दिया है उसकी संपूर्ण जानकारी अपने क्षेत्र के थाना में अनिवार्य रूप से दें। शासकीय एवं अशासकीय सभी छात्रावास संचालक भी छात्रावासों में निवासरत सभी छात्र-छात्राओं की जानकारी पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से दें। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने उक्ताशय का आदेश 8 नवंबर को जारी किया है और आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश आगामी ओदश तक जारी रहेगा।
एक अलग आदेश में जिला दंडाधिकारी ने अगामी आदेश पर्यन्त तक जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में पदस्थ वन रक्षकों, आबकारी आरक्षकों एवं ग्राम कोटवारों को आगामी आदेश तक विशेष पुलिस अधिकारी के अधिकार प्रदान किये जाते हैं। यह सभी पुलिस अधीक्षक के अधीन रहकर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था हेतु अपने स्तर का कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत होंगे।