शहर के रेस्टॉरेंट से सात बाल श्रमिक मुक्त कराये

Post by: Manju Thakur

इटारसी। श्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में बुधवार को इटारसी के विभिन्न होटलों और रेस्टॉरेंट में काम कर रहे सात बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देश पर श्रम, पुलिस एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बाल किशोर श्रमिकों की विमुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है। आज 18 मार्च, बुधवार को इटारसी में बाल किशोर श्रमिकों की विमुक्ति के लिए की गई कार्यवाही के दौरान गगन मगन होटल पुरानी इटारसी, न्यू राजकमल भोजनालय पूड़ी लाईन, न्यू राजहंस फैमली रैस्टॉरेंट एंड भोजनालय, बसंत कुमार मिश्रीलाल मिठाई दुकान जयस्तंभ चौक, च्वाईस कॉर्नर रेडीमेड कपड़ा बाजार से 1-1 श्रमिक तथा सांईनाथ रसवंती मधुशाला फ्रूट मार्केट इटारसी से 2 श्रमिकों को मुक्त कराकर संबंधित मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान सहायक श्रम पदाधिकारी एसएन सांगुले, तहसीलदार तृप्ति पटेरिया, नायब तहसीलदार रितु भार्गव, श्रम निरीक्षक एके वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता मलखान यादव सहित माहिला एवं बाल विकास विभाग एवं जीवोदय संस्था इटारसी के सदस्य उपस्थित थे। सहायक श्रम पदाधिकारी ने बताया है कि बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है एवं बाल श्रमिक नियोजन पाये जाने पर जुर्माना एवं सजा अथवा दोनो का प्रावधान है। उन्होंने समस्त स्थापना मालिकों से अपील की है कि वे बाल श्रमिकों का नियोजन न करें।

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