जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर 01 वर्ष का सश्रम कारावास एव जुर्माना

Post by: Rohit Nage

Life imprisonment to the accused who entered the house and killed the accused.

नर्मदापुरम। न्यायालय श्रीमती रूचि पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम, (Mrs. Ruchi Pandey Judicial Magistrate First Class, Narmadapuram,) के न्यायालय ने आरोपी बिट्टू उर्फ युसुफ को धारा 14 रासुका में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer, Narmadapuram Rajkumar Nema) ने बताया की आरोपी बिट्टू उर्फ युसुफ पिता नईम बेग उम्र 28 वर्ष निवासी ब्रिज के नीचे बंगाली कालोनी होशंगाबाद (Bengali Colony Hoshangabad), थाना होशंगाबाद का गुंडा बदमाश है, जिसकी आपराधिक प्रवत्ति का होने से न्यायालय जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद (Court District Magistrate Hoshangabad) के आदेश 22 नवंबर 2016 को एक वर्ष के लिए जिला होशंगाबाद एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले हरदा (Harda), बैतूल (Betul), छिंदवाड़ा (Chhindwara), नरसिंहपुर (Narsinghpur), सीहोर (Sehore), रायसेन (Raisen), भोपाल (Bhopal) की राजस्व सीमा से एक वर्ष की अवधि हेतु निष्कासित किया था।

आरोपी द्वारा जिला बदर का न्यायालय दंडाधिकारी होशंगाबाद के आदेश का पालन न कर उसका उल्लंघन किया है जो अपराध धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम ( Madhya Pradesh State Security Act) 1990 का पाये जाने से अपराध धारा सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 14 रासुका का पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया। संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल, जिला नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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