नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

Post by: Rohit Nage

The accused who molested a minor got 04 years of rigorous imprisonment

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय ने आरोपी संतशरण उर्फ मोनू पटेल पिता मथुरा पटेल, 25 वर्ष थाना माखननगर को धारा- 354 भादवि में 01 वर्ष एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि नाबालिग कक्षा 10 वी में पढ़ती है। उसके मोहल्ले में रहने वाला आरोपी संतशरण उर्फ मोनू 29 सितंबर 23 के शाम करीब 04 बजे जब वह अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी आया और कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और बुरी नीयत से दाहिना हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा और घर के अंदर ले जाने लगा। तभी वह चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर नानी और मामा आ गये तो उन्हें देखकर संतशरण उर्फ मोनू वहां से भाग गया।

घटना की रिपोर्ट अभियोक्त्री ने थाना माखन नगर में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम ने पैरवी की।

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