2 प्रकरणों में स्वीकृत किये 4 लाख रुपये

Post by: Manju Thakur

होशंगाबाद। मध्यप्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसकेपी कुलकर्णी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में समिति के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश दिनेश प्रसाद मिश्र, सदस्य कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंका दास तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द सक्सेना उपस्थित रहे। समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरांत 2 प्रकरणों के अपराध पीडितों को सर्वसम्मति से प्रतिकर राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया। पहले प्रकरण में ग्राम शोभापुर, आरक्षी केन्द्र सोहागपुर में ओम प्रकाश मेहरा नामक व्यक्ति की 3 दिसंबर 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। समिति द्वारा मृतक ओमप्रकाश मेहरा की पत्नि श्रीमती नीलम मेहरा को 2 लाख रुपये एवं माता प्रेमवती बाई को 1 लाख रुपये की राशि दिलाये जाने का निर्णय लिया गया। दूसरे प्रकरण में ग्राम सुआखेड़ी, आरक्षी केन्द्र बाबई में हुई घटना के संबंध में पीडित राममोहन यादव जिसकी घटना में आई चोट के कारण आवाज चली गई तथा वह स्थाई रूप से विकलांग हो गया उसे 1 लाख रुपये की राशि दिलाये जाने का निर्णय लिया गया।
जिला स्तरीय समिति के सचिव श्री मिश्र ने बताया कि मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 का मूल उद्देश्य ऐसे अपराध पीडि़तों को या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है को प्रतिकर के प्रयोजन के लिये निधि उपलब्ध कराना है।

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