निषेधाज्ञा उल्लंघन पर दो के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध

Post by: Rohit Nage

होशंगाबाद। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिये जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद के द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। पुलिस ने निषेधाज्ञा उल्लंघन करने पर होशंगाबाद के दो लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। एक प्रकरण कोतवाली थाने में और दूसरा होशंगाबाद देहात थाने में दर्ज किया है।
बता दें कि निषेधाज्ञा में आम जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूध, फल, सब्जी, किराना, खऱीदी विक्रय के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक की अवधि के लिये छूट प्रदाय की है। उसके उपरांत प्रात: 9 बजे से दूसरे दिन प्रात:6 बजे तक के लिए लॉक डाउन प्रभावी रहेगा। दिन प्रतिदिन गंभीर हो रही परिस्थितियों की रोकथाम के लिये पुलिस एवं प्रशासन के प्रयासों को दरकिनार करते हुए कावेरी स्टेट कालोनी मालाखेड़ी होशंगाबाद में नमामि किराना स्टोर के संचालक आनंद पिता रमेश साहू उम्र 22 वर्ष निवासी कावेरी स्टेट होशंगाबाद के द्वारा निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर अपना किराना स्टोर खोलकर भारी भीड़ एकत्र कर किराना सामग्री का विक्रय किया जा रहा था, जिससे संक्रमण की संभावना प्रबल हो रही थी। आनंद साहू के उक्त कृत्य पर कोतवाली पुलिस ने उसके विरुद्ध अपराध 218/20 धारा 188,269,270 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुलिस से बहस करना महंगा पड़ा
जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आमजन से बार-बार मुनादी करने के बावजूद जिले में अभी जागरूकता में कमी देखी जा रही है। तमाम अपील एवं आदेश के बावजूद धारा 144 सीआरपीसी एवं लॉक डाउन के आदेश का उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध थाना देहात होशंगाबाद में कार्रवाई की गई।
थाना प्रभारी आशीष पंवार ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी होशंगाबाद में शैलेंद्र सिंह तोमर खुले में लोगों को एकत्र करके चर्चा कर रहा था। उसे समझाइश देने पर अन्य लोग तो वहां से वापस चले गए, लेकिन शैलेंद्र सिंह ने घर में जाने की बजाए सब इंस्पेक्टर आकाशदीप से बहस की। यही बहस उसे महंगी पड़ गयी। जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर शैलेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ धारा 188, 270 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया।। जिला पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर नागरिकों से अपील की है कि वह शासन के निर्देशों का पालन करें।शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने और उद्दंडता दिखाने पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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