चाकू एवं कुल्हाड़ी से मारने वाले तीन को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

Post by: Rohit Nage

Double life imprisonment to the accused of murder of milk dairy operator

इटारसी। ग्राम साकेत मोथिया (Village Saket Mothia) निवासी दीपू पटेल (Deepu Patel), संजीव चौरे (Sanjeev Choure) और अमित पटेल (Amit Patel) को कोर्ट ( Court) ने कुल्हाड़ी, चाकू से गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में द्वितीय सत्र न्यायाधीश इटारसी की अदालत ने तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला करीब छह वर्ष पुराना है। ग्राम साकेत मोथिया निवासी आरोपी दीपू पटेल, संजीव चौरे एवं अमित पटेल ने फरियादी पंकज के साथ कुल्हाड़ी एवं चाकू से गंभीर चोट पहुंचा कर उसकी हत्या करने हेतु जान से मारने की नीयत से उस पर प्राणघातक हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी। पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला (Additional Public Prosecutor Rajiv Shukla) ने बताया कि 1 जुलाई 2015 को फरियादी पंकज रात्रि 9:30 बजे अपने घर पर था, तभी अमित पटेल का टेलीफोन आया कि घर के बाहर आओ। केस के संबंध में राजीनामा करना है, बात करने के लिए जब पंकज बाहर निकला और चाचा तेजपाल बड़कुर के घर के पास पहुंचा तब वहां अमित पटेल, दीपू पटेल एवं संजीव बड़कुर तीनों ने मां बहन की गालियां देते हुए बोले आज तुझे निपटा देते हैं। अमित पटेल ने जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी मारी जो बाईं तरफ गर्दन पर और एक कुल्हाड़ी बाएं तरफ कंधे पर लगी। संजीव ने चाकू मारा जो बायीं ओर पुट्ठे में लगा। दीपू ने पंकज को पकड़ कर रखा था। पंकज मदद के लिए चिल्लाया तब उसका बड़ा भाई ललित (Lalit), मां माया, एवं सीटू मोदी तथा चाचा तेजपाल (Tejpal) आ गए थे जिन्होंने उसे बचाया। जाते-जाते आरोपी जान से मारने की धमकी देकर गए थे। इस घटना की रिपोर्ट फरियादी पंकज ने थाना इटारसी में दर्ज कराई थी।
प्रकरण का विचारण द्वितीय सेशन न्यायाधीश इटारसी ने किया जिसमें उन्होंने आरोपीगण को धारा 307 के स्थान पर घोर उपहति कारित करने का दोषी पाते हुए धारा 326 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15-15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास और भोगना होगा।
आरोपी संजीव को धारा 25 आयुध अधिनियम का दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास और भुगतना होगा।सभी आरोपी सजा के समय न्यायालय में उपस्थित थे। आरोपी गणद्वारा जमा की गई अर्थदंड की राशि में से प्रतिकर के रूप में फरियादी पंकज बड़कुर (Pankaj Badkur)को 30000 रुपए दिलाने का आदेश भी न्यायालय ने किया है। तीनों आरोपियों को सजा सुनाने के पश्चात जमानत पर 1 माह हेतु अपील किए जाने के लिए न्यायालय द्वारा समय दिया है। अभियोजन की ओर से आठ साक्षियों का परीक्षण अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने कराया। बचाव में एक साक्षी का परीक्षा आरोपी के अधिवक्ता की ओर से किया था। आरोपी दीपू पटेल 20 दिन आरोपी संजीव चौरे 20 दिन तथा आरोपी अमित पटेल 3 माह 1 दिन निरोध में रहे हंै जिसे सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!