इटारसी। अवयस्क बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ जलगांव महाराष्ट्र (Jalgaon Maharashtra) ले जाकर उसके साथ लैंगिक अपराध करने के आरोप में अभियुक्त लक्ष्मण चौधरी (Laxman Chowdhary) पिता सुनील नारायण चौधरी (Sunil Narayan Chowdhary) निवासी आउट पोस्ट पालधी, जिला जलगांव महाराष्ट्र को द्वितीय अपर सत्र न्यायालय इटारसी (Second Additional Sessions Court Itarsi) ने विभिन्न धाराओं मेें दोषी पाते हुए अधिकतम 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।शासन की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी एच एस यादव (Prosecution Officer HS Yadav) ने बताया कि 18 दिसंबर 2020 को बालिका के पिता ने थाना इटारसी (Itarsi) उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 15 वर्ष की पुत्री कक्षा 10 वी की छात्रा है, जो रोज शाम को कोचिंग पढऩे आती थी। 15 दिसंबर 2020 को बालिका कोचिंग से घर वापस नहीं आयी। तब उसकी तलाश रिश्तेदारी में की गयी। उसका पता न चलने पर थाना आकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत अनुसंधान करने के दौरान अभियोक्त्रि को अभियुक्त के कब्जे से 03 जनवरी 2021 को जलगांव से बरामद किया। अभियोक्त्रि ने बरामद होने के उपरांत जानकारी दी कि अभियुक्त से उसकी पहचान होने के कारण अभियुक्त उसे यह कहकर ले गया था कि वह उससे शादी करेगा और उसे अच्छे से रखेगा। अभियुक्त उसे इटारसी से बस से महाराष्ट्र के किसी गांव में ले गया था। जहां 10-12 दिन तक उसे झोपड़ी में रखा और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना लैंगिक संबंध बनाये। अभियोक्त्रि के कथन के उपरांत उसका मेडिकल (Medical) कराकर पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा-363, 366, 376-2-एन, 376(3) एवं 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के अंतर्गत आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा फरियादी सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों का कथन कराया। न्यायालय ने उपरोक्त समस्त धाराओं में आरोपी को दोषी पाकर दण्डित किया।
ऐसे रहेगी सजा
– धारा 376(2) एन भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड
– धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड
– धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड
– धारा 363 भादवि मे 3 वर्ष का कठोर कारावास 500 रुपए अर्थदंड
– 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड