नाबालिग Minor पर बुरी नीयत रखने वाले की जमानत निरस्त

नाबालिग Minor पर बुरी नीयत रखने वाले की जमानत निरस्त

होशंगाबाद। तृतीय अपर सत्र न्यायालय Additional Sessions Court ने नाबालिग Minor पर बुरी नीयत रखने, जान से मारने की धमकी देने के आरोपी Aaropi की जमानत निरस्त Bail revoked कर दी है। मीडिया प्रभारी अभियोजन के अनुसार घटना 28 अगस्त 2020 को शाम 7 बजे की है जब नाबालिग Minor  सामान लेने अपने घर से बाजार Market  थी, उसी समय आरोपी शिवम रैकवार Shivam Raikwar ने बुरी नीयत से उसका पीछा किया और बोला, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, तो वह घबरा कर वापस घर आ गयी और पूरी बात अपनी मां को बतायी।

आरोपी उसके मोबाइल नंबर से नाबालिग Minor और उसकी मम्मी के मोबाइल नंबर पर बात करने के लिए बार-बार कॉल करता था और बोलता था कि बात नहीं की तो जान से खत्म कर दूंगा। नाबालिग ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने धारा 354 डी, 506 509 भादवि एवं 11/12 पॉक्सो POCSO का मामला पंजीबद्ध किया। आरोपी शिवम रैकवार पिता स्व. नर्मदाप्रसाद रैकवार को न्यायालय सुरेश कुमार चौबे, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के समक्ष गिरफ्तार कर आज पेश किया गया। पुलिस ने प्रकरण को विवेचना में लिया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/डीपीओ केपी अहिरवार, होशंगाबाद ने वीसी के माध्यम से आरोपी की ज़मानत का मौखिक विरोध किया एवं न्यायालय ने आरोपी की ज़मानत निरस्त कर उसे जेल भेजा।

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