इटारसी। पुलिस ने आज तीन माह बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के मामले में सुदामा नगर वार्ड नंबर 8 निवासी दो लोगों पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने फर्जी विवाह प्रमाण पत्र तैयार कर दस्तावेज में नाम परिवर्तित कर दिया था।
फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करने का काम कनक फोटो स्टुडियो एसबीआई के पास स्थित दुकान में किया गया था। मामले में कृष्ण बावरिया और मनीष मालवीय के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मामले में 06 मई 2024 का है, जांच के उपरांत पुलिस ने 26 अगस्त 2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
गौरतलब है कि नगरपालिका परिषद इटारसी की सीएमओ रितु मेहरा ने उनके नाम और पदनाम की सील का दुरुपयोग करते हुए शादी का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर के लिए सिटी पुलिस को आवेदन दिया था। उन्होंने पत्र में बताया कि नगरपालिका ने जारी एक अन्य विवाह प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए दूसरा प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि इस जालसाजी में जो भी गिरोह या व्यक्ति शामिल हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए।
सीएमओ रितु मेहरा ने अपने पत्र में आधार केंद्र संचालक चेतन पटैल के पत्र जो 10 जुलाई को लिखा था, उसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 9 जुलाई को आधार सेवा केंद्र पर आवेदक कृष्णा बावरिया पुत्र राधेलाल बावरिया निवासी वार्ड नं 8 सुदामा नगर ने अपनी पत्नी रिया बाबरिया के आधारकार्ड में पति का नाम दर्ज कराने के लिए विवाह प्रमाणपत्र पेश किया था।
वेरिफाइ करने पर प्रमाणपत्र फर्जी पाया, जो कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की पदमुद्रा से जारी हुआ है। सर्टिफिकेट लोकसेवा पोर्टल से जारी विवाह प्रमाणपत्रों की जांच करने पर पाया कि बुक नं 3332 पर समीम अहमद पुत्र बशीर अहमद खान के नाम से विवाह प्रमाणपत्र जारी होना दर्ज है, न कि कृष्णा बाबरिया पुत्र राधेलाल बाबरिया। साथ ही पंजीकरण (क्रमांक RS/343/2307/449/2024) का जो क्रम है वह भी सही नहीं है। आवेदक कृष्णा बावरिया का विवाह प्रमाणपत्र गलत, शासकीय दस्तावेज से छेड़छाड़ कर बनाया गया है।